नई दिल्ली। प्रदूषण पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से ऑड-ईवन शुरू करने का फैसला किया है. यह 13 नवंबर से 17 नवंबर तक लागू किया गया है. इस बार भी ‘खास’ लोगों को इससे छूट मिली है. यह नियम सिर्फ आम आदमी और उसके वाहनों पर लागू होगा, वीआईपी गाड़ियों को इससे अलग रखा गया है. दिल्ली में वीआईपी गाड़ियों की संख्या 5 हजार है.
इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह प्रतिबंध दूसरे राज्य के नंबरों वाली कारों पर भी लागू होगी. नियम का उल्लंघन करने वालों पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होंगे. पहले दिन यह नियम ऑड नंबर यानि विषम संख्या (1,3,5,7,9) से शुरू होने वाली गाड़ियों पर लागू होगा. हालांकि राजनीति इस पर भी हावी है. सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर इस प्रतिबंध को लागू रखा है.
पिछली बार की तरह ही सीएनजी कारों, मेडिकल इमरजेंस और टू-व्हीलर को इससे छूट है. उन महिलाओं को भी छूट दी गई है, जिनके साथ 12 साल तक का बच्चा बैठा हो. गौरतलब है कि पिछली बार 1 से 15 जनवरी,, 2016 के बीच लागू ऑड-ईवन के समय 7 प्रतिशत तक प्रदूषण कम हुआ था.