नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 31 अक्टूबर तक पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. कोर्ट ने सारे स्थायी और अस्थायी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए है. अब 1 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखे बिक सकेंगे.
इससे पहले अदालत ने 12 सितंबर को पटाखों की बिक्री को लेकर राहत दी थी जिसमें अब संशोधन किया गया है. न्यायमूर्ति जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 6 अक्टूबर को इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. कोर्ट से मांग की गई थी कि वह पिछले वर्ष के अपने उस आदेश को बहाल करे, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी.
दिल्ली-एनसीआर क्या पूरे भारत में दिवाली के मौके पर पटाखे जलाए जाते हैं. जिसमें दिल्ली जैसे महानगर टॉप पर होते हैं. इस आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोग दिवाली पर पटाखे नहीं जला पाएंगे.
गौरतलब है कि 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि इस वर्ष 12 सितंबर को शीर्ष अदालत ने अपने उस आदेश को अस्थायी तौर पर वापस लेते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी थी.
इस फैसले के बाद अर्जुन गोपाल ने कोर्ट को चुनौती दी थी. उनकी ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिवाली के पहले और बाद में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है.

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