लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नई गाइड लाईन जारी की है. राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों के मद्देनजर एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए चुनावी सन्देश, फोटो या वीडियो शेयर करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.
इस गाइड लाईन के तहत कोई भी उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. इसका मतलब साफ है कि चुनाव के दौरान फेसबुक और व्हाट्सएप पर उम्मीदवारों की तरफ से किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं होगा और कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इतना ही नहीं प्रत्याशी के साथ साथ व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन को भी जेल जाना पड़ सकता है.
चुनाव आयोग ने इसके लिए बकायदा सूबे के हर जिले के एसपी को निर्देश दिए हैं कि वो फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में चुनाव से जुड़े हुए किसी भी तरह के वाद-विवाद, चर्चा, बहस की मॉनिटरिंग करे. साथ ही उन्होंने कहा है कि वे आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं.
आपको बता दें कि प्रदेश में निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही अधिसूचना जारी की गई है. जिसके तहत सूबे के 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 439 नगर पंचायतों में चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे जबकि वोटों की गिनती 1 दिसंबर को होगी.

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