श्रीनगर: भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में जीएसटी पहले ही लागू कर चुकी है लेकिन अब लंबी जद्दोजहद के बाद शुक्रवार की आधी रात से पूरे जम्मू-कश्मीर में भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू हो गया. शुक्रवार को विपक्ष के बायकाट के बावजूद जीएसटी अधिनियम 2017 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इसके साथ ही विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया.
पूरे देश में यह कर व्यवस्था पहली जुलाई 2017 से ही लागू है. जम्मू-कश्मीर इस व्यवस्था को अपनाने वाला देश का अंतिम राज्य है, क्योंकि धारा 370 के कारण यहां कोई भी केंद्रीय कानून राज्य विधानसभा की अनुमति और बिना राष्ट्रपति के आदेश के लागू नहीं हो सकता. विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधानपरिषद में वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू ने जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर बिल 2017 को पेश किया. विपक्ष की गैर हाजिरी में सत्तापक्ष ने इसे ध्वनिमत से पारित किया. जिसके बाद जम्मू कश्मीर भी वस्तु एंव सेवा कर अधिनियम के दायरे में शामिल हो गया.

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