नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से नहीं जोड़ा है तो तुरंत यह काम करवा लीजिए. क्योंकि सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है और यह नियम एक जुलाई से लागू हो जाएगा. इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. अब एक जुलाई से नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए 12 अंक का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा.
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2017-18 के लिए वित्त विधेयक के कर प्रस्तावों में संसोधन करते हुए इनकम रिटर्न्स फाइल करने वालों के लिए आधार को अनिवार्य बनाया था. इसके अलावा पैन को आधार के साथ जोड़ना भी अनिवार्य किया गया था, जिससे कई पैन कार्ड के इस्तेमाल के जरिए टैक्स चोरी को रोका जा सके.
राजस्व विभाग ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे एक जुलाई से 2017 तक पैन नंबर उपलब्ध करा दिया गया है, उसे इनकम टैक्स की धारा 139एए की सब-सेक्शन-2 के प्रावधानों के तहत आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी.
राजस्व विभाग ने आईटी एक्ट की धारा 114 में सुधार करते हुए कहा कि इस नियम को एक जुलाई 2017 से लागू कर दिया जाएगा. एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.07 करोड़ करदाता पैन के साथ आधार को लिंक कर चुके हैं. देश में कुल 111 करोड़ लोगों के पास आधार है, जबकि मात्र 25 करोड़ लोगों के पास ही पैन कार्ड हैं. हाल में उच्च न्यायालय की ओर से आईटी एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया गया था, हालांकि उच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने तक इस पर रोक लगा दी गयी थी.
अब अगर आपने एक जुलाई तक अपने आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते, क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है.

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