Thursday, April 17, 2025
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इमरजेंसी में प्लेटफॉर्म टिकट पर कर सकते हैं ट्रेन में सफर

नई दिल्ली। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए ट्रेन का छूटना, आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म पर पहुंचना और कभी-कभी इमरजेंसी केस में बिना टिकट का सफर करना साधारण बात है. अगर आपको भी कभी अचानक ट्रेन से सफर करना पड़े और तत्काल टिकट नहीं मिल पाया हो तो प्लेटफॉर्म टिकट के आधार पर भी ट्रेन में सवार हो सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप स्टेशन पहुंचते हैं, तब तक ट्रेन खुलने वाली होती है. रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ होती है. ऐसे में लाइन में लगने पर ट्रेन का छूटना तय है. लेकिन, रेलवे के नियम के मुताबिक प्लेटफॉर्म टिकट पर ट्रेन से यात्रा की जा सकती है. आइये जानते हैं क्या कहता है नियम.

रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो TTE आपको यात्रा से नहीं रोक सकता है. साथ ही आपसे विदाउट टिकट का जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा. इसके लिए आपको ट्रेन में सवार होते ही सबसे पहले TTE से संपर्क करना है. जिस स्टेशन से प्लेटफॉर्म टिकट लिया गया है उसे बोर्डिंग स्टेशन माना जाएगा. आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक का किराया और 250 रुपये एक्स्ट्रा जोड़कर TTE टिकट बना देता है. आप जिस क्लास में सफर कर रहे हैं, किराया उसी क्लास का होगा.

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