रिजर्व बैंक ने आदेश जारी किया है जिसे सुनने के बाद लोग बेहद चितिंत हैं. बैंक का कहना है कि अगर आपका कीमती सामना बैंक लॉकर से गायब होता है इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा. एक आरटीआई के माध्यम से यह खुलासा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक और 19 सार्वजनिक बैंकों ने आपका सामान सुरक्षित रखने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है.
जानकारी में यह भी पता चला है कि बैंक लॉकर से जुड़े समझौते के समझोतो में बैंक लॉकर में रखे आपके कीमती सामन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और आपका सामान गायब होने पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है. आरबीआई और 19 सार्वजनिक बैंकों की ओर से हुए इस खुलासे के बाद आरटीआई आवेदक वकील कुश कालरा ने सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है. इस शिकायत में उन्होंने कहा है कि लॉकर सर्विस के मामले में बैंक कार्टेलाइजेशन कर रहे हैं और वह बाजार प्रतिस्पर्द्धा के खिलाफ व्यवहार कर रहे हैं.
लॉकर सुरक्षा संबंधित मामले में ग्राहक और बैंक के बीच होने वाले समझौते में यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि बैंक युद्ध, देश में फैली अराजकता, चोरी, सेंधमारी की स्थिति में बैंक लॉकर में रखे सामान के नुकसान या इसके नष्ट होने की जिम्मेदारी नहीं लेता है. लॉकर में रखे सामना की जिम्मेदारी खुद ग्राहक की होगी.
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