नई दिल्ली। आम जनता की सुविधा से जुड़े एक मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाया है. पलवल से कुंडली के बीच ईस्टन एक्सप्रेस वे के शुरू ना होने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी शुरुआत के लिए PMO की हरी झंडी का इंतजार क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को कहा कि इस महीने के अंत तक यानी 31 मई तक शुभारंभ नहीं भी होता तो 1 जून से जनता के लिए इसे खोला जाए.
असल में प्रधानमंत्री मोदी को इस एक्सप्रेस वे का उदघाटन 29 अप्रैल को करना था लेकिन पीएम के पास समय न होने के कारण इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था. तब से लगातार इसके उदघाटन का मामला अटका हुआ है. इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि ईस्टन एक्सप्रेस वे को शुरू करने के लिए PM से शुभारंभ करने का इंतजार क्यों हो रहा है? इसे जनता के लिए शुरू किया जाए. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा कि हमें भरोसा दिलाया गया था कि अप्रैल में PM इसका शुभारंभ करेंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कहती है कि PM आज या कल में यहां उपलब्ध नहीं है.
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेघलाय कोर्ट पांच साल से काम कर रहा है जबकि अभी तक उसका शुभारंभ नहीं हुआ. NHAI ने कहा कि हमनें PMO को इसके लिए कहा है. तब कोर्ट ने कहा कि अगर वो नहीं करते तो आप ही क्यों नहीं कर देते आप लोगों ने इस पर मेहनत की है. बताते चलें कि ईस्टन एक्सप्रेस वे 135 किलोमीटर का है.
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